छत्तीसगढ़

गो-गैस कंपनी पर छापा, एक करोड़ के हजार सिलेंडर जब्त

सबका संदेश न्यूज़ छत्तीसगढ़ रायपुर- बिना लाइसेंस लिए रसोई गैस का कारोबार कर रही निजी कंपनी गो-गैस के सिलतरा फेस-2 स्थित गोडाउन पर खाद्य विभाग ने बुधवार को बड़ा छापा मारा। रायपुर में पहली बार हुई इस कार्रवाई में गोदाम में रखे एक हजार से ज्यादा सिलेंडरों के साथ एलपीजी गैस की दो बुलेट (गाड़ियां) भी जब्त कर ली गई हैं। इनकी कीमत एक करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी गई है। छापे के बाद इस कंपनी के संचालक नागपुर के नितिन खारा को प्रशासन ने नोटिस जारी कर दिया है।

राजधानी में खाद्य विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि नागपुर की कंपनी गो-गैस शहर में बड़ी संख्या में बिना दस्तावेज और अनुमति के सिलेंडर सप्लाई कर रही है। मामला बड़ी कंपनी का था, इसलिए प्रशासन ने सबसे पहले कंपनी से संबंधित सभी तरह के दस्तावेज खंगाले। केंद्र और राज्य के मंत्रालयों से कंपनी को कारोबार की अनुमति और लाइसेंस का डीटेल भी लिया। यह साफ हो गया कि कंपनी बिना लाइसेंस के सिलेंडर सप्लाई कर रही थी और गोदाम भी चला रही थी।

इस आधार पर रायपुर के फूट कंट्रोलर अनुराग सिंह भदौरिया के साथ एक टीम ने सिलतरा के फेस-2 में कंपनी के गोदाम में छापा मारा। यहां सिलेंडरों की सप्लाई कांफिडेंस पेट्रोलियम इंडिया के नाम से की जा रही थी। गोदाम में बने दफ्तर में दस्तावेज जांचे गए। वहां भी साफ हो गया कि कंपनी बिना किसी भंडारण लाइसेंस के एलपीजी स्टॉक कर रही थी और खरीदी-बिक्री भी कर रही थी। प्रशासन ने मौके पर एलपीजी से भरे दो टैंकर (एक में 17240 और दूसरे में 17200 किलोग्राम एलपीजी, 205 सिलेंडर, 10000 किलोग्राम एलपीजी रिफलिंग के लिए और तीन बुलेट टैंक जिसमें 57500 किलोग्राम एलपीजी को जब्त कर लिया।

नागपुर का है मालिक, विभाग ने दिया नोटिस
गैस गोदाम में जो दस्तावेज मिले हैं उनमें इस कंपनी के मालिक का नाम नितिन खारा है और वो नागपुर में रहता है। नितिन ने ही रायपुर समेत कई जिलों में गो गैस कंपनी की एजेंसियां दी हैं। विभाग की ओर से उन्हें नोटिस जारी कर बताया गया है कि वे बिना स्टॉक लाइसेंस के एलपीजी गैस का स्टॉक और उसकी खरीदी-बिक्री नहीं कर सकते हैं। अफसरों ने फिलहाल आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत मामला दर्ज किया है। अब आगे की कार्रवाई के लिए इसे कलेक्टर के पास भेजा जाएगा।

 

 

 

 

 

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