छत्तीसगढ़दुर्ग भिलाई
भिलाई निगम के वार्डों का आरक्षण 2 मार्च को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में वार्ड आरक्षण की कार्यवाही के समय जनप्रतिनिधि हो सकते हैं सम्मिलित
भिलाईनगर / नगर पालिक निगम भिलाई के वार्डो के आरक्षण के लिए कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने आदेश जारी कर दिया है, वार्ड आरक्षण 2 मार्च को होना है! नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 10 के प्रावधानों के अधीन नगर पालिक निगम भिलाई के वार्डों की रचना पूर्ण हो गई है। अनुसूचिज जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए आरक्षण नियम 1994 के तहत निगम भिलाई के वार्डों का आरक्षण कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में 2 मार्च को प्रातः 11:00 बजे किया जाएगा। वार्डों के आरक्षण की कार्यवाही के दौरान जनप्रतिनिधि भी सम्मिलित हो सकते हैं। गौरतलब है कि भिलाई निगम क्षेत्र में कुल 70 वार्ड है इसके लिए वार्ड आरक्षण सुबह 11 बजे किया जाएगा ।