छत्तीसगढ़दुर्ग भिलाई

जामुल पालिका क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग पर कार्यवाही, Action on illegal plotting in Jamul Palika area

जामुल  / नगर पालिका जामुल क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग करने वालो के ऊपर कड़ी कार्यवाही लगातार जारी है। गत दिवस शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया था। अब कृषि भूमि पर अवैध प्लाटिंग करने वालों को दुसरा बार पालिका प्रशासन द्वारा नोटिस जारी किया गया है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी राजेन्द्र नायक ने बताया कि कृषि भूमि को टुकड़ों में काटकर प्लाट विक्रय करने वाले कुल 17 लोगो को द्वितीय नोटिस दिया गया है।
अवैध प्लाटिंग करने वाले चंद्रीका तिवारी, आई.एस. घास, आशीष कुमार, डिगेश्वर कुमार, अशोक सिंह, रंभा देवी, अरूण कुमार भारती, अभिषेक सिंह, अमित यादव, बैसाखु राम, जीवन लाल, अजेश अग्रवाल, प्रदीप गुप्ता, जावेद अहमद, मुर्तिजा खान, डामिन चौधरी, जगन्नाथ डेवलपर्स के द्वारा बिना वैध लाइसेंस के कृषि भूमि को टुकड़ों में विभक्त कर विक्रय किया जा रहा है जो नगर पालिका अधिनियम 1961 के धारा 395(ग) का उल्लंघन है । श्री नायक ने बताया कि ग्राम तथा नगर निवेश दुर्ग एवं रजिस्ट्रार दुर्ग को भी पत्र लिखा गया है कि इनकी रजिस्ट्री शुन्य किया जाये। साथ ही आम जनता को सूचित किया जाता है कि वो किसी भी प्रकार के भूमि क्रय करने से पहले उक्त भूमि के संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर लेवें । अनुभागीय अधिकारी (राजस्व) के निर्देशानुसार उक्त भूमि विक्रेताओं के ऊपर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी एवं अवैध प्लाटिंग करने पर सख्ती के साथ कार्यवाही की जायेगी ।

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