छत्तीसगढ़दुर्ग भिलाई

अवैध रूप से भवन निर्माण करने वालों को निगम ने थमाया नोटिस, Corporation handed over notice to those who illegally constructed buildings

नोटिस के बाद भी निर्माण नहीं हटाया तो होगी कार्रवाई
भिलाई नगर / नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत अवैध रूप से भवन निर्माण करने वालों को नोटिस दिया जा रहा है! वैशाली नगर क्षेत्र के ऐसे कई लोग हैं जो बिना निगम के अनुमति के भवन निर्माण कर रहे हैं जिनको नोटिस दिया गया है! वैशाली नगर क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान निर्माणाधीन मकान दिखाई दिए जब पता किया गया तो कई मकानों के निर्माण संबंधी अनुमति नहीं होने की जानकारी मिली! इस प्रकार के छह लोगों को वैशाली नगर की जोन आयुक्त पूजा पिल्ले ने निर्माण हटाने के लिए नोटिस जारी किया है! अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए वैशाली नगर क्षेत्र के लोटी सरस्वती, प्रिया विवेक, सुमित उइके, ए ज्योति लक्ष्मी, पी श्यामला एवं दीया श्याम को नोटिस जारी किया गया है! जारी नोटिस में उल्लेख किया गया है कि निर्माणकर्ता द्वारा भवन निर्माण किया जा रहा है परंतु निर्माण कार्य के लिए निर्माणकर्ता द्वारा निगम से किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं ली है! जो कि नगरपालिका अधिनियम 1956 की धारा 293 एवं 294 का उल्लंघन है! इसलिए अधिनियम की धारा 307 के अंतर्गत नोटिस प्राप्त होने के बाद निर्माण को तत्काल हटा लेवे तथा निर्माण/भूमि के संबंध में समस्त दस्तावेज के साथ वैशाली नगर के जोन कार्यालय में उपस्थित होवे! नोटिस के पालन नहीं होने की दशा में अवैध निर्माण निगम द्वारा हटाया जाएगा तथा इसके खर्च की वसूली भी निर्माणकर्ता से की जाएगी! उल्लेखनीय है कि निगम आयुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी ने अवैध निर्माण, अतिक्रमण एवं अवैध प्लाटिंग पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश समस्त जोन आयुक्त को दिए हुए हैं! जिसके परिपालन में निगम द्वारा इस प्रकार के निर्माण को लेकर कड़ी कार्रवाई की जा रही है! विगत कुछ दिन पूर्व ही बड़ी कार्रवाई करते हुए सुपेला थाना के सामने के अवैध निर्माण को निगम द्वारा ढहा दिया गया था! अवैध निर्माण पर लगाम कसने की कयावद जारी है! बिना निगम की अनुमति के भवन निर्माण करने वालों पर सख्ती बरती जा रही है ।

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