प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी मौसम हेतु चना एवं गेहूं सिंचित-असिंचित, राई सरसों और अलसी की फसल अधिसूचित ऋणी-अऋणी कृषकों का होगा बीमा बीमा की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर निर्धारित
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
रबी मौसम हेतु चना एवं गेहूं सिंचित-असिंचित, राई सरसों और अलसी की फसल अधिसूचित
ऋणी-अऋणी कृषकों का होगा बीमा
बीमा की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर निर्धारित
मुंगेली सबका संदेश न्यूज छत्तीसगढ़- छत्तीसगढ़ शासन के कृषि विकास एवं कृषि कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय महानदी द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी मौसम वर्ष 2019-20 के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। जिसके अनुसार रबी मौसम 2019-20 में जिले में मुख्य फसल चना एवं अन्य फसल गेहूं सिंचित, गेहूं असिंचित, राई सरसों, अलसी को अधिसूचित किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत रबी मौसम वर्ष 2019-20 हेतु बीमा इकाई ‘‘ग्राम’’ है। रबी मौसम वर्ष 2019-20 के लिए ऋणी एवं अऋणी कृषकों के बीमा की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2019 है। यह योजना ऋणी कृषकों के लिए अनिवार्य एवं अऋणी कृषकों के लिए स्वैच्छिक आधार पर लागू होगी। अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी गैर ऋणी कृषक जो इस योजना में शामिल होने के इच्छुक हो वे आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर योजना में शामिल हो सकते है। बीमा के लिए प्रीमियम राशि के रूप में चना फसल के लिए 210 रूपये, गेहूं सिंचित के लिए 195 रूपये, गेहूं असिंचित के लिए 150 रूपये एवं राई सरसों के लिए 255 रूपये प्रति हेक्टेयर कृषक अंशराशि जमा करना होगा। उप संचालक कृषि श्री डी.के. ब्यौहार ने अधिक से अधिक कृषकों को बीमा योजना में शामिल होने की अपील की है। इसके लिए इच्छुक कृषक अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, बैंक, लोक सेवा केंद्र से संपर्क कर बीमा करा सकते है। योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800 2660 700 में संपर्क किया जा सकता है। मुंगेली जिले में वर्ष 2019-20 मौसम रबी में योजना का क्रियान्वयन एचडीएफसी ईरगो इंश्योरेंस कंपनी आफ. इं.लि. द्वारा किया जायेगा।
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