छत्तीसगढ़

आहरण संवितरण अधिकारी देयता अवधि के 5 कार्य दिवस पूर्व वेतन देयक प्रस्तुत करें

आहरण संवितरण अधिकारी देयता अवधि के 5 कार्य दिवस पूर्व वेतन देयक प्रस्तुत करें

मुंगेलीसबका संदेश न्यूज छत्तीसगढ़-  राज्य शासन की अधिसूचना के अनुसार शासकीय शासकीय सेवकों के मासिक वेतन का भुगतान माह मार्च के वेतन को छोड़कर चालू माह के अंतिम 2 दिवस में करने का निर्णय लिया गया है। लेकिन कतिपय आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के द्वारा देयता अवधि के 5 कार्य दिवस पूर्व वेतन देयक प्रस्तुत नहीं किया जाता। जिसके फलस्वरूप नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अभिदाताओं का मासिक अंशदान छैक्स् को जमा करने में अनावश्यक विलम्ब होता है, जिससे उसकी जमा राशि पर अर्जित होने वाली ब्याज की हानि होती है। अतः प्रत्येक आहरण एवं संवितरण अधिकारी को माह के 22 तारीख से (अवकाश होने पर आगामी कार्य दिवस से लेकर) माह के अंतिम 5 दिवस पूर्व वेतन देयक अनिवार्य रूप से जमा करने के लिए कहा गया है। अंतिम 5 कार्य दिवस पूर्व जमा न करने पर कलेक्टर से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत करने पर ही मान्य किया जायेगा।
जिला कोषालय अधिकारी ने बताया कि 22 तारीख से (अवकाश होने पर आगामी कार्य दिवस से लेकर) माह के अंतिम 5 दिवस पूर्व वेतन देयक जमा नहीं करने पर अभिदाताओं को होने वाली लाभांश, ब्याज, हानि संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी से वसूली की जायेगी।

 

 

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