छत्तीसगढ़

स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के लिए नगरीय क्षेत्रों में धारा 144 लागू

स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के लिए नगरीय क्षेत्रों में धारा 144 लागू

मुंगेलीसबका संदेश न्यूज छत्तीसगढ़-  कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डाॅ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने नगरीय निकाय निर्वाचन के दौरान जिले में लोक-शांति बनाये रखने तथा निर्वाचन प्रक्रिया निर्विध्न, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये नगरीय क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दी गई है। नगरीय निकायों के चुनाव कार्यक्रम घोषणा के तत्काल बाद स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए उन्होने यह प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया है। यह आदेश चुनाव संपन्न होने तक प्रभावशील रहेगा। जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार मुंगेली जिले के नगरीय सीमा के भीतर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक अस्त्र-शस्त्र जैसे बन्दुक, रायफल, रिवाल्वर, पिस्टल, तलवार, भाला, बरछा, लाठी, गुप्ती अथवा अन्य अस्त्र-शस्त्र लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं चलेगा। यह आदेश 24 दिसम्बर तक प्रभावशील रहेगा।
मुंगेली जिले के नगर पालिका मुंगेली और नगर पंचायत क्षेत्र के अंदर मतदान केन्द्रों के आस-पास कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के न तो कोई सभा करेगा, न कोई रैली या जुलूस निकाल सकेगा और न ही कोई धरना दे सकेगा। कोई भी राजनीतिक दल सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले भारतीय दण्ड संहिता की धारा के तहत दण्डनीय होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है। यह आदेश निर्वाचन कार्य को संपादन करने हेतु नियोजित अधिकारी, कर्मचारी, सुरक्षाबल, कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु नियुक्त अधिकारी, कर्मचारी, सरुक्षाबल, उक्त मतदान केन्द्र के अंतर्गत आने वाले मतदाता पर लागू नहीं होगा। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था तथा सहारे के रूप में लाठी रखना आवश्यक होता है।

 

 

 

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