Bore Mining Ban In Bilaspur: बोर खनन पर लगी रोक! इन जगहों में अनुमति के बिना खुदाई प्रतिबंधित, नियम नहीं मानें तो होगी सख्त कार्रवाई

बिलासपुर: Bore Mining Ban In Bilaspur जिले में लगातार गिरते भू-जल स्तर को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। बोर खनन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है, ताकि जल स्रोतों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। यह रोक विशेष रूप से बिल्हा, कोटा, मस्तूरी और तखतपुर क्षेत्रों में प्रभावी रूप से लागू की गई है।
Bore Mining Ban In Bilaspur इन इलाकों में बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का बोर खनन करना अब अवैध माना जाएगा। प्रशासन की ओर से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि अगर किसी को बोर खनन की आवश्यकता हो, तो पहले सक्षम प्राधिकारी से विधिवत अनुमति प्राप्त करनी होगी।
बोर खनन के लिए अधिकृत अधिकारियों की सूची
- ADM (एडीएम) – ज़िला स्तरीय अनुमति के लिए
- SDM (एसडीएम) – सब-डिवीजन स्तर पर अनुमति के लिए
Bore Mining Ban In Bilaspur प्रशासन ने यह कदम जल संरक्षण और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया है। आम नागरिकों और किसानों से अपील की गई है कि वे इस दिशा-निर्देश का पालन करें और अनधिकृत बोर खनन से परहेज करें, ताकि आने वाली पीढ़ियों को जल संकट का सामना न करना पड़े।